अविवाहित बेटी का भरण-पोषण अधिकार
दंड प्रक्रिया सहिंता १९७३ की धारा १२५ [१] के अनुसार ''यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति -
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[ग] -अपने धर्मज या अधर्मज संतान का [जो विवाहित पुत्री नहीं है ],जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है ,जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण -पोषण करने में असमर्थ है ,..........
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भरण पोषण करने की उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ,ऐसी उपेक्षा या इंकार साबित होने पर ,ऐसे व्यक्ति को ये निर्देश दे सकेगा कि वह अपनी ऐसी संतान को ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे भरण पोषण मासिक भत्ता दे .
और इसी कानून का अनुसरण करते हुए मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के यू चंडीवाल ने बहरीन में रहने वाले एक व्यक्ति को उसकी सबसे बड़ी बेटी के भरण पोषण का खर्च देने का आदेश दिया है हालाँकि वह बालिग हो गयी है .अदालत द्वारा १६ अक्टूबर को फैसले में कहा गया कि इस मामले में सबसे बड़ी बेटी न सिर्फ अविवाहित है बल्कि अपनी माँ पर आश्रित है इसलिए वह भरण पोषण का खर्च पाने की हक़दार है .
शालिनी कौशिक
7 comments:
जानकारी के लिए शुक्रिया!
आपका ब्लॉग बहुत ही शान्दार है. आपका ब्लॉग़ पढ कर बहुत अच्छी सीख मिली.. आप चाहे तो इस तरह के लेख यहां भी पढ सकते हैं www.socialissues.jagranjunction.com
aur agar kuch alag padhna hai to clikck
http://jokes.jagranjunction.com/2012/10/31/pati-patni-chutkule-in-hindi/
बेहतरीन पोस्ट मजा आया एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया है आपने
यहाँ भी पधारे
फेसबूक पर गुंडे मवालियों का राज
http://eksacchai.blogspot.com/2012/10/blog-post_30.html
जानकारी देने के लिये,,,,आभार,,,
RECENT POST LINK...: खता,,,
मुझे इससे पहले ये जानकारी नही थी। ये जाकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
आपके ब्लॉग पर आकर काफी अच्छा लगा।
मेरे ब्लॉग पर आपका स्वागत हैं।
धन्यवाद !!
http://rohitasghorela.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
aisi maulik jankari dena sarahniy hai.
dhanywaad.
जानकारी के लिए शुक्रिया
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