लो बन गया लोक पाल बिल अब तो लागु करवा दो भाई ..........

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  • Tuesday, June 7, 2011
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  • आपका अख्तर खान अकेला
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  • लो बन गया लोक पाल बिल अब तो लागु करवा दो भाई ..........

    लो बन गया लोक पाल बिल अब तो लागु करवा दो भाई ..........जी हाँ दोस्तों सरकार कहती है हम दस सालों से लोकपाल बिल बनाने की कोशिश में है भाजपा कहती है हम तो ऍन डी ऐ की सरकार में इस बिल को पारित करवाना चाहते थे लेकिन क्या कोंग्रेस ,क्या भाजपा,क्या सपा.क्या बसपा.क्या जनतादल ,क्या कोमरेड सभी इस बिल को चूहे के बिल में डाले रहे हैं कारण साफ़ है के सियासत से जुड़े हर व्यक्ति को दर है के टी ऍन शेषन जेसा लोकपाल आ गया तो वोह तो सियासत दान का जीना हराम कर देगा ...खेर पिछले दिनों लोकपाला को लेकर एक गेर राजनितिक ड्रामा हुआ बाबा रामदेव और अन्ना साथ बेठे फिर एक दुसरे से रूठ गए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और अभी तक यह ड्राफ्ट बे नतीजा है मेने सोचा चलो में ही थोड़ी मदद कर डालूं सो मेने भी एक बिल तय्यार किया है अगर पसंद आये तो इसे अपनी मर्जी शामिल कर राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री तक पहुंचवाने की कोशिश करना है ..
    लोकपाल बिल लोकपाल बिल २०११ कहलायेगा और यह प्रकाशन की तिथि से ही लागु होगा ..
    १.. देश में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता पर अंकुश लगाने के लियें तुरंत एक लोकपाला की नियुक्ति की जाएगी ..
    २..लोकपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो भारतीय कानून और संस्क्रती का जानकार हो भारतीय मूल का यानी भारत में जन्मा हो और कभी किसी पद पर नहीं रहा हो यानि सेवानिवृत्ति वाला नहीं हो ..इस पद पर ऐसे व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकेगा जो देश की किसी भी मान्यता प्राप्त या गेर मान्यता प्राप्त राजनितिक या गेर राजनितिक पार्टी से सम्बद्ध न रहा हो ४५ वर्स से ६५ वर्ष तक की आयु हो पागल दिवालिया नहीं हो .
    ३ देश में जो भी किसी भी सरकारी तन्त्र से जुड़ा हुआ है और सरकारी खजाने से सुरक्षा,सुख सुविधा,वेतन प्राप्त करता है ..जो अपने पद को संचालित करने के पहले विधिवत शपथ लेता है ,,जो गेर सरकारी संस्था है लेकिन सरकार से मदद टेक्स की छुट रियायतें लेता है फिर चाहे वोह समाज सेवी संस्था हो या उद्ध्योग पति हो ...देश के वोह सभी अख़बार , इलेक्ट्रोनिक मिडिया जो सरकार से विज्ञापन और सुविधाएं प्राप्त करते हैं ..देश की सभी चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनितिक पार्टियां और उनके सदस्य इस लोकपाल बिल की परिधि में आयेंगे .............
    ४. लोकपाल बिल को संचालित करने के लियें देश में लोकपाल टेक्स लगाया जाएगा जो तीन लाख से अधिक आय वाले लोग सो रूपये प्रति वर्ष देंगे इसके अतिरिक्त सरकार लोकपाल को बेठने ,कार्यालय खोलने और संचालित करने के लियें बिल पारित होते ही एक माह में सभी सुविधाएँ उपलब्ध करा देगी सरकार इसमें अगर कासिर रहती है तो ऐसी सरकार को आवश्यक रूप से बर्खास्त करने का प्रावधान होगा ..लोकपाल टेक्स से ही लोकपाल कार्यालय संचालित होगा सरकार की मदद के अलावा लोकपाल एक स्वायत शासी संस्था होगी जो सरकार के किसी दबाव में नहीं रहेगी ..
    ५ लोकपाल के समक्ष कोई भी शिकायत अंग्रेजी या शिकायत करता की क्षेत्रीय भाषा या फिर हिंदी में सुनवाई होगी 
    ६ लोकपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा उसकी नियुक्ति देश के सभी विधायक,सांसद,पंच सरपंच,पार्षद, वकील ,चिकित्सक मिलकर बहुमत के आधार पर करेंगे जो आवेदन इस पद के लियें आयेंगे उनकी जांच कर यक्त लोगों में से खुले मतदान से ऐसी नियुक्ति की जा सकेगी .
    ७ लोकपाल का दायरा देश के चतुर्थ श्रेणी से लेकर राष्ट्रपति तक होगा जिसमे जज वगेरा भी शामिल होंगे ..
    ८. लोकपाल किसी भी शिकायत का निस्तारण तीन माह में करने के लियें बाध्य होगा ओर उप लोकपाल नियुक्त कर सकेगा ..
    ८.देश भर के सभी ६२४ जिलों में लोकपाल अपना कमसे कम एक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से नियुक्त करेगा जिसकी नियुक्ति की अहर्ता भी लोकपाल की नियुक्ति अहर्ता की तरह होगी यह जिला प्रतिनिधि गुप्त रूप से अपने क्षेत्र की समस्त जानकारिया लोकपाल को उपलब्ध करायेंगे जिला स्तर पर सभी सम्बन्धित लोग इस जिला प्रतिनिधि को सभी जानकारियाँ उप्लाब्ध कराने के लियें बाध्य होंगे जो इसमें न नुकुर करेगा यह आरोप उसके निलंबन और साबित होने पर बर्खास्तगी का आधार होगा ..
    लोकपाल बिल के यहाँ जिसकी शिकायत लंबित हो उसे फिल्ड पद से तुरंत हटा दिया जाएगा ..बोगस शिकायतों पर पेनेल्टी का प्रावधान जिसमे पचास लाख रूपये और तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान हो .
    लोकपाल के समक्ष शिकायत में अगर प्रमाणित शिकायत होती है तो उसे राष्ट्रपति के अलावा कपि अन्य दूसरा व्यक्ति या न्यायालय नहीं सुन सकेगा अर्थात इसकी अपील केवल राष्ट्रपति ही सुन सकेगा जो दो माह में अपील का निस्तारण हर हल में करने के लियें बाध्य होंगे ..
    जो लोग इसमें दोषी पाए जायेंगे उनको आजीवन कारावास से म्रत्युदंड और आवश्यता के अनुसार दस करोड़ रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा ..लोकपाल जो मुकदमा दर्ज कराएगा उसकी सुनवाई केलिए विशेष न्यायालय ६ माह में इन प्रकरणों का निस्तारण हर हल में कर देंगे और इसकी अपील भी केवल राष्ट्रपति को ही हो सकेगी .........
    तो दोस्तों केसा रहा यह लोकपाल बिल पसंद आया हो तो राष्ट्रपति और अन्ना से सिफारिश कर डालो यार ......
    अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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